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Stock Market: केंद्र का नौकरशाहों को निर्देश, शेयर मार्केट में लगाए गए पैसों की देनी होगी जानकारी

कार्मिक जनशिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को जारी इस आदेश के तहत मांगी गई जानकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली 1968 के नियम 16(4) के तहत साझा की जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त है। (फाइल फोटो)

By AgencyEdited By: Anurag GuptaPublished: Thu, 30 Mar 2023 06:19 PM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2023 06:19 PM (IST)
Stock Market: केंद्र का नौकरशाहों को निर्देश, शेयर मार्केट में लगाए गए पैसों की देनी होगी जानकारी
Stock Market: केंद्र का नौकरशाहों को निर्देश, शेयर मार्केट में लगाए गए पैसों की देनी होगी जानकारी

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्र सरकार ने सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में उनका कुल लेन-देन एक कैलेंडर वर्ष में उनके छह महीने के मूल वेतन से अधिक होता है, तो उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी।

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कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को जारी इस आदेश के तहत मांगी गई जानकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(4) के तहत साझा की जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त है। उक्त अधिकारियों को स्टॉक व शेयर आदि में निवेश की जानकारी हर वर्ष निर्धारित प्रारूप में देनी होगी।

क्या है नियम ?

आदेश में नियमावली के नियम 14(1) का संदर्भ दिया गया है जिसके अनुसार, 'सेवा का कोई भी सदस्य किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में सट्टेबाजी नहीं करेगा, लेकिन यह प्रविधान स्टॉक ब्रोकर या कानून के तहत अधिकृत किसी अन्य लाइसेंसधारी व्यक्ति के जरिये कभी-कभार किए गए निवेश पर लागू नहीं होगा।'

नियम में आगे कहा गया है कि शेयर, सिक्यूरिटीज या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद या बिक्री या दोनों को उप-नियम के तहत सट्टेबाजी ही माना जाएगा।


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