Move to Jagran APP

पहले भी लगे हैं कामत पर भ्रष्टाचार के आरोप

अपराध शाखा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को भ्रष्टाचार का आदी बताया है। अपराध शाखा ने यहां की एक अदालत में दायर अपने जवाब में कामत पर यह आरोप लगाया है। अपराध शाखा ने बताया है कि लुइस बर्जर रिश्वत मामले में कामत साजिश रचने में सक्रिय रूप

By Sudhir JhaEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2015 06:35 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2015 08:33 PM (IST)
पहले भी लगे हैं कामत पर भ्रष्टाचार के आरोप

पणजी। अपराध शाखा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को भ्रष्टाचार का आदी बताया है। अपराध शाखा ने यहां की एक अदालत में दायर अपने जवाब में कामत पर यह आरोप लगाया है। अपराध शाखा ने बताया है कि लुइस बर्जर रिश्वत मामले में कामत साजिश रचने में सक्रिय रूप से शामिल रहे और उन्होंने भी लाभ लिया। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने शनिवार को कहा कि पुलिस जांच सही दिशा में चल रही है और इसकी सीबीआइ से जांच की जरूरत नहीं है।

loksabha election banner

जिला सत्र न्यायालय में शुक्रवार की शाम अपराध शाखा ने अपना जवाब दायर किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है। अपराध शाखा ने अदालत से कहा है कि कामत ने रिश्वत मिलने तक परियोजना की फाइलों को रोके रखा।

इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने कामत को राहत देते हुए उन्हें गिरफ्तारी से 12 अगस्त तक अंतरिम राहत दे दी। उनकी अर्जी पर अपराध शाखा ने और समय देने की मांग की थी इसके बाद अंतरिम राहत की तारीख बढ़ाई गई है।

अपराध शाखा ने दोपहर बाद अपना जवाब दायर कर दिया। जवाब में कहा है कि अपने काम से कामत ने भारत के साथ ही साथ गोवा की छवि दागदार कर दी। अपराध शाखा ने कहा है, 'शाह आयोग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति में याची को खान घोटाला में दागदार बताया गया है। गोवा में खनन के क्षेत्र में अनियमितता बरतने के लिए उन्हें जिम्मेवार ठहराया जा चुका है। इससे पता चलता है कि वह भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं।

पढ़ेंः लुई बर्जर मामले में गोवा के पूर्व सीएम कामत को सता रही गिरफ्तारी की चिंता


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.