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मथुरा में पौराणिक घाटों को लेकर मामला गरमाया, NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

मथुरा के गोवर्धन में ब्रज के तीन पौराणिक कुंडों को तोड़कर गउ घाट बनाने के एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Wed, 30 May 2018 11:51 AM (IST)Updated: Wed, 30 May 2018 12:30 PM (IST)
मथुरा में पौराणिक घाटों को लेकर मामला गरमाया, NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
मथुरा में पौराणिक घाटों को लेकर मामला गरमाया, NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
नई दिल्ली (माला दीक्षित)। मथुरा के गोवर्धन में ब्रज के तीन पौराणिक कुंडों को तोड़कर गउ घाट बनाने के एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। स्थानीय ब्रज फाउंडेशन ने बुधवार को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग की है। बता दें कि ब्रज के संकर्षण, रुद्र और ऋणमोचन कुंड को तोड़कर एनजीटी ने वहां गऊ घाट बनाने के आदेश दिए हैं। 

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गौरतलब है कि तीनों कुंडो को लेकर एनजीटी में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद एनजीटी ने फैसला सुनाया कि पौराणिक कुंडों हटाकर वहां गऊघाट बनवाए जाएं। वहीं, इन कुंडों को लेकर ब्रज फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि ब्रज फाउंडेशन पर तीनों कुंडों के मूल आकार से छेड़छाड़ करने, आकृति कम कर देने और सार्वजनिक आवाजाही बंद करने का आरोप है। 


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