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माअोवादी विचारकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने से कोर्ट का इनकार

सुप्रिम कोर्ट में इस मामले को दाखिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास 1 नवंबर तक का समय है।

By TaniskEdited By: Published: Wed, 24 Oct 2018 02:36 PM (IST)Updated: Wed, 24 Oct 2018 02:44 PM (IST)
माअोवादी विचारकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने से कोर्ट का इनकार
माअोवादी विचारकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने से कोर्ट का इनकार

मुंबई ,एएनआइ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधीर ढवाले, रोना विल्सन, महेश राउत, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास 1 नवंबर तक का समय दिया है।

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इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से माओवादी विचारक गौतम नवलाखा और आनंद तेलतुंबडे के खिलाफ 26 अक्टूबर (अगली सुनवाई) तक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था। इस साल जनवरी में भीम-कोरेगांव में हिंसा के बाद दायर एफआईआर और अपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के एक दिन बाद अदालत ने यह निर्देश दिए थे।

 बता दें कि पुणे पुलिस ने इस साल अगस्त में भीमा कोरेगांव में हुए दंगे की जांच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश में दिल्ली, मुंबई और ठाणे के साथ-साथ फरीदाबाद, रांची, गोवा और हैदराबाद में छापे मारकर वामपंथी रुझान के कवि वारावरा राव, एडवोकेट सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वेरनन गोंसाल्विस, अरुण परेरा और लेखक एवं प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार कर लिया था । 


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