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शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत

जस्टिस एनडब्ल्यू साम्बरे ने बुधवार को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह गुरुवार को तर्कसंगत आदेश जारी करेंगे।

By Atul GuptaEdited By: Published: Wed, 16 Nov 2016 06:16 PM (IST)Updated: Wed, 16 Nov 2016 06:34 PM (IST)
शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत

मुंबई, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट ने मीडिया जगत के पूर्व कारोबारी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। मुखर्जी 2012 के शीना बोरा हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी भी गिरफ्तार हैं।

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जस्टिस एनडब्ल्यू साम्बरे ने बुधवार को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह गुरुवार को तर्कसंगत आदेश जारी करेंगे। सीबीआइ ने पिछले वर्ष नवंबर महीने में पीटर को गिरफ्तार किया था। सत्र अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

जमानत याचिका में पीटर ने सीबीआइ के तर्क का खंडन किया। सीबीआइ ने कहा है कि पीटर और इंद्राणी राहुल मुखर्जी के साथ शीना के रिश्ते के खिलाफ थे। इसीलिए दोनों ने शीना की हत्या की साजिश रची थी। पीटर की पहली पत्नी से राहुल पैदा हुआ था और शीना इंद्राणी की पहली शादी से पैदा हुई थी।

पढ़ें- राहुल-शीना के संबंधों का पीटर ने नहीं किया था विरोध


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