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बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियन मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियन की मौत मामले (Disha Salian death Case) की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 05:11 PM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 05:36 PM (IST)
बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियन मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियन की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

मुंबई, पीटीआइ। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियन की मौत मामले (Disha Salian death Case) की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि किसी के पास इस मामले में कोई जानकारी है तो वह मुंबई पुलिस से संपर्क कर सकता है। 

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मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Dipankar Datta) और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी (Justice GS Kulkarni) की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली के अधिवक्ता पुनीत ढांडा (Puneet Dhanda) के पास ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए कोई लोकस स्टैंडाइ (locus standi or capacity) नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा आप कौन हैं? यदि दिशा (Disha Salian) की मौत में कोई षडयंत्र है तो उसका परिवार कानून सम्‍मत कदम उठाएगा... 

उल्‍लेखनीय है कि बीते आठ जून को मलाड में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से दिशा सालियन (Disha Salian) की मौत हो गई थी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। हाल के दिनों में इस दिशा की मौत मामले में किसी साजिश की आशंका भी जाहिर की गई थी। ढांडा ने अदालत से गुजारिश की थी कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए और हाईकोर्ट इस जांच की खुद निगरानी करे। 

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे में जब मुंबई पुलिस ने बीते पांच अगस्त को एक प्रेस नोट जारी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यदि किसी के पास दिशा (Disha Salian) की मौत मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो वह उससे संपर्क करे। बावजूद इसके याचिकाकर्ता ने सीधे हाईकोर्ट का रुख किया जो गलत है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि ढांडा पहले हाईकोर्ट जाएं। 


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