कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश खारिज किया
कोर्ट ने फोन पार्ट निर्माता कंपनी को चीनी नागरिकों के दौरे के बारे बताने के लिए कहा है। भारतीय कंपनी के बुलावे पर चीनी नागरिक आए हैं।
मुंबई, रायटर। बांबे हाई कोर्ट ने भारत दौरे पर आए करीब 60 चीनी नागरिकों को वीजा उल्लंघन के संदेह में देश छोड़ने के सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फोन पार्ट निर्माता कंपनी को चीनी नागरिकों के दौरे के बारे बताने के लिए कहा है। भारतीय कंपनी के बुलावे पर चीनी नागरिक आए हैं।
इस मुद्दे के कारण भारत और चीन के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा नहीं हुआ है। पिछले वर्ष डोकलाम मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक विवाद चला था।
भारत के विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रेशन कार्यालय (एफआरआरओ) के वकील ने हाई कोर्ट से कहा कि चीनी नागरिकों को मशीन पर काम करते हुए पाया गया है। ये लोग बिजनेस या पर्यटक वीजा पर भारत आए हैं। एफआरआरओ ने कंपनी को इस महीने के शुरू में नोटिस जारी किया था।
पैसेफिक साइबर टेक्नोलाजी कंपनी के वकील ने कहा कि चीनी नागरिक उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि, टेक्नोलाजी ट्रांसफर विशेषज्ञ या प्रतिनिधि आपूर्तिकर्ता हैं। उनके पास लंबी अवधि का वीजा है और उन्हें स्थानीय कर्मचारियों को यह प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया है कि पश्चिमी भारत में स्थित फैक्ट्री में मशीनों पर कैसे काम करना चाहिए।