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कर्नल पुरोहित की अर्जी पर विचार करे बांबे हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपितों में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर विचार करे।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 19 Nov 2018 08:47 PM (IST)Updated: Mon, 19 Nov 2018 08:47 PM (IST)
कर्नल पुरोहित की अर्जी पर विचार करे बांबे हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट
कर्नल पुरोहित की अर्जी पर विचार करे बांबे हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बांबे हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपितों में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 21 नवंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ बिना किसी वैध अनुमति के मुकदमा चलाया जा रहा है।

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एक विशेष अदालत ने दो नवंबर को मालेगांव विस्फोट मामले में पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद औपचारिक रूप से मुकदमा शुरू कर दिया था।

पुरोहित ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत के पहले के आदेश का जिक्र किया था, जिसमें निचली अदालत और बांबे हाई कोर्ट को पुरोहित के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। उसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम तथा अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत अधिकारियों से मंजूरी के बगैर मुकदमा चलाया जा रहा है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि निचली अदालत ने बिना किसी वैध मंजूरी के पुरोहित और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए और मुकदमा शुरू कर दिया। बता दें कि 29 सितंबर, 2008 में हुए इस बम धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

पुरोहित को धमाका स्थल के वीडियो और फोटो देने के निर्देश  
मुंबई: मालेगांव धमाके के आरोपितों में एक कर्नल पुरोहित को विस्फोट स्थल के वीडियो और फोटो उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। यह निर्देश सोमवार को यहां की एक विशेष एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) अदालत ने दिए हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह कर्नल पुरोहित ने अदालत में याचिका दायर करके घटना से जुड़े वीडियो और फोटो देने की गुजारिश की थी, जिससे कि उन्हें अपने बचाव में दस्तावेज तैयार करने में मदद मिल सके।


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