बांबे हाई कोर्ट का अहम फैसला, EVM के फॉरेंसिक जांच का आदेश
2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले एक कांग्रेस उम्मीदवार अभय छाजेड़ ने याचिका दायर कर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का दावा किया था।
मुंबई। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर जारी बहस के बीच बांबे हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। कोर्ट ने पुणे के पार्वती विधानसभा चुनाव क्षेत्र के ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने का आदेश दिया है। संभवत: यह अपनी तरह का पहला मामला है। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले एक कांग्रेस उम्मीदवार अभय छाजेड़ ने याचिका दायर कर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने का दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से उन्हें भाजपा उम्मीदवार माधुरी मिसल से हार का सामना करना पड़ा।
कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए पुणे के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि विवादित ईवीएम को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा जाए। ईवीएम की जांच सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदाराबाद में की जाएगी। अभय छाजेड़ ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए कहा था, 'मुझे जिस बूथ से सिर्फ 57 वोट मिले, वहां के 63 लोगों ने मुझे एफेडेविट दिए हैं कि हमने आपको वोट दिया है।'
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, चार-पांच मई को बांबे हाई कोर्ट ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच का फैसला सुनाया। इसे 15 मई से पहले लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा और इसमें जो भी खर्च आएगा, उसकी भरपाई याचिकाकर्ता अभय छाजेड़ करेंगे। बांबे हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।
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