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गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: जान गंवाने वालों के परिवारों को 15-15 लाख की पेशकश, क्लब मालिक के प्रस्ताव पर कोर्ट ने क्या कहा?

Published: Wed, 30 Sep 2026 09:43 PM (IST)

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में जान गंवाने वाले 25 लोगों के परिवारों को क्लब मालिकों ने प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपये मुआवजे की पेशकश की है।

क्लब मालिकों ने 25 मृतकों के परिवारों को मुआवजा की पेशकश की

क्लब मालिकों ने 25 मृतकों के परिवारों को मुआवजा की पेशकश की

HighLights

  1. क्लब मालिकों ने 25 मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया।

  2. प्रत्येक पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये की पेशकश की गई।

  3. हाई कोर्ट ने परिवारों से प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया मांगी।

डिजिटल डेस्क, पणजी। बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को उन 25 लोगों के परिवारों से कहा कि वे गोवा के एक नाइट क्लब में दिसंबर में लगी भीषण आग में मारे गए लोगों के लिए नाइट क्लब के मालिकों की ओर से दिए गए 15 लाख रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजे (अनुग्रह राशि) के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दें।

गोवा में हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिकों और भाइयों, सौरव और गौरव लूथरा की ओर से दिए गए बयान को रिकार्ड किया। उन्होंने कहा कि वे आग की चपेट में आए नाइटक्लब के मामले में मारे गए 25 लोगों में से प्रत्येक के परिवार को 15 लाख रुपये देने को तैयार हैं।

जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और अमित जामसांडेकर की बेंच ने निर्देश दिया कि पीड़ितों के परिवारों से पूछा जाए कि क्या वे प्रस्तावित मुआवजा स्वीकार करने को तैयार हैं।

कोर्ट ने प्रभावित परिवारों को प्रस्तावित मुआवजे पर अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। यह प्रस्ताव उत्तरी गोवा के अर्पोरा में नाइटक्लब में छह दिसंबर 2025 को लगी आग की घटना से जुड़ी कार्यवाही के दौरान आया है।

सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार