आदर्श घोटाला: CBI रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं बॉम्बे HC, दोबारा जांच के दिए आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदर्श सोसायटी घोटाले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं।
मुंबई (जेएनएन)। महाराष्ट्र के बहुचर्चित आदर्श घोटाले की सीबीआई जांच की रिपोर्ट पर मुंबई हाईकोर्ट ने नाखुशी जताई है। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह इस मामले की फिर से जांच करे। मई में हुई सुनवाई के दौरान भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि आदर्श सोसायटी के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए मंजूरी नहीं ली गई थी।
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई के कोलाबा में आदर्श सोसायटी का निर्माण युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार और भारतीय रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए किया गया था। आदर्श हाउसिंग सोसायटी द्बारा 31 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया था।
पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का आदेश- आदर्श सोसाइटी उठाए रखरखाव का खर्च
सोसायटी बनने के कुछ सालों बाद एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ कि तमाम नियमों को ताक पर रख सोसायटी के फ्लैट नौकरशाह, राजनेताओं और सेना के अफसरों को बेहद कम दामों में बेचे गए। इस घोटाले का पर्दाफाश 2010 में हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था।सीबीआई ने 8 अक्टूबर, 2015 को राज्यपाल को खत लिखकर चव्हाण के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।
पढ़ें- मुंबई आदर्श सोसायटी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, मांगा जवाब