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बीएमसी ने दायर किया जवाबी हलफनामा, कहा- कंगना पर लगाया जाए जुर्माना

बीएमसी ने कंगना रनौत की याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया है। अभिनेत्री कंगना रनोट और मुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (BMC) के बीच की लड़ाई अब बॉम्बे हाईकोर्ट में है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Sat, 19 Sep 2020 12:17 PM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2020 01:28 PM (IST)
बीएमसी ने दायर किया जवाबी हलफनामा, कहा- कंगना पर लगाया जाए जुर्माना
बीएमसी ने दायर किया जवाबी हलफनामा, कहा- कंगना पर लगाया जाए जुर्माना

मुंबई, एएनआइ। बीएमसी ने कंगना रनोट  की याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया है। अभिनेत्री कंगना रनोट और मुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (BMC)  के बीच की लड़ाई अब बॉम्बे हाईकोर्ट में है। ऑफिस तोड़े जाने के बाद कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएमसी से 2 करोड़ रुपये की मांग की थी। अब बीएमसी ने हलफनामा दायर किया है।

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 बीएमसी ने दायर हलफनामे में कहा है कि कंगना की याचिका निराधार है और उन्हें इस पर खुद जुर्माना देना चाहिए। बीएमसी ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि कंगना रनोट की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस पर विचार नहीं करना चाहिए, साथ ही कंगना पर जुर्माना लगना चाहिए। कंगना की याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी।

जानकारी के लिए बता दें कि बीएमसी ने हाल ही में कंगना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 8 दिन पहले उनके ऑफिस ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के करीब 8 दिन बाद कंगना ने ऑफिस की तस्वीरों को शेयर किया था। 

बता दें कि बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल स्थित ऑफिस में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। बीएमसी की टीम ने करीब दो घंटे तक जेसीबी मशीन, हथौड़े और क्रेन से तोड़फोड़ की। जिस दिन ये कार्रवाई की गई थी। ठीक उसी दिन कंगना हिमाचल से मुंबई पहुंची थीं। बीएमसी की इस कार्रवाई को कंगना के वकील की तरफ से मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसजे कत्थावाला की खंडपीठ ने इस कार्रवाई को अनुचित करार दिया था। कंगना की ओर से मंगलवार को उनकी संशोधित याचिका में कहा गया है कि उनके विरुद्ध यह कार्रवाई राज्य सरकार पर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों का नतीजा है। राज्य व बीएमसी दोनों जगह इस समय एक ही पार्टी की सत्ता है। हालांकि, कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट स्टे ले लिया है। फिलहाल इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 22 सितंबर के समय मांगा गया है। 


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