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चिट फंड अधिनियम में संसोधन के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

यह कदम चिट फंड सेक्टर के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।

By Pratibha KumariEdited By: Published: Mon, 12 Mar 2018 04:27 PM (IST)Updated: Mon, 12 Mar 2018 04:28 PM (IST)
चिट फंड अधिनियम में संसोधन के लिए लोकसभा में विधेयक पेश
चिट फंड अधिनियम में संसोधन के लिए लोकसभा में विधेयक पेश

नई दिल्‍ली, आइएएनएस। केंद्र सरकार ने चिट फंड अधिनियम, 1982 में संसोधन के लिए सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इसका मकसद क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास और निवेशकों को अधिक वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराया जाना है।

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चिट फंड (संसोधन) विधेयक, 2018 को राज्‍य वित्‍त मंत्री शिव प्रताप शुक्‍ला द्वारा पेश किया गया। यह कदम चिट फंड सेक्टर के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है और साथ ही इसका उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है जिसका सामाना उद्योग काफी समय से कर रहे हैं, ताकि अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिक से अधिक वित्तीय पहुंच को मजबूत किया जा सके। इन्हीं उद्देश्य के लिए, चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन किया जाएगा।

इस विधेयक में चिट फंड अधिनियम तैयार करते समय 1982 में लगाई गई 100 रुपए की सीमा (सीलिंग) को भी हटाने के लिए अधिनियम की धारा में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि अब इसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। राज्य सरकारों ने भी सीलिंग को निर्धारित करने और इसे समय-समय पर बढ़ाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव रखा है।


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