भुल्लर की फांसी के पक्ष में नहीं दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खालिस्तानी उग्रवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसकी फांसी की सजा माफ करने का अनुरोध किया।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खालिस्तानी उग्रवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसकी फांसी की सजा माफ करने का अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि दया याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गया फैसला भुल्लर मामले में भी लागू हो।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली थी। नवनीत ने याचिका में भुल्लर की फांसी माफ करने की गुहार लगाई है। उग्रवादी भुल्लर को सितंबर, 1993 में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एमएस बिट्टा की कार पर बम विस्फोट करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। उस हमले में नौ लोग मारे गए थे जबकि बिट्टा सहित 25 लोग घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट से सजा-ए-मौत पर मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति भी भुल्लर की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। यहां तक कि दया याचिका निपटाने में देरी के आधार पर फांसी माफी की मांग भी सुप्रीम कोर्ट ठुकरा चुका है।
पढ़े: भुल्लर की फांसी माफी पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट