भुवनेश्वर नगर निगम का ऐलान, अब खुले में शौच करने पर देना होगा 50 रुपये जुर्माना
भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) की बैठक में निर्णय लिया गया है कि खुले में शौच करने वालों पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
भुवनेश्वर (जागरण संवाददाता)। स्मार्ट सिटी के लिए कमर कस रहे भुवनेश्वर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद अब इस ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) की बैठक में निर्णय लिया गया है कि खुले में शौच करने वालों पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में शौच से मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बीएमसी की ओर से निर्धारित जुर्माना वसूली का उत्तरदायित्व वार्ड स्वच्छता कमेटी व स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा। शुक्रवार की शाम को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि शहर में खुले निजी कल्याण मंडपों पर बीएमसी नजर रखेगी और समय-समय पर इनकी निगरानी की जाएगी। इन निजी कल्याण मंडपों पर शहर में गंदगी फैलाने के साथ ही यातायात समस्या उत्पन्न करने का भी आरोप है।
उल्लेघनीय है कि साल साल की शुरुआत में मुंबई नगर निगम ने भी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अपने यहां कुछ ऐसा ही नियम लागू किया था। इसके तहत महाराष्ट्र में खुले में शौच करते पाए जाने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा गया। इतना ही नहीं, सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, थूकने और पेशाव करने पर भी जुर्माना की दरें तय की थी।