बिना हेलमेट के स्कूटर की सवारी कर रहे बेंगलुरु के व्यक्ति पर लगा 42 हजार रुपये का जुर्माना
पुलिस के अनुसार शख्स ने 77 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है जिसके लिए अब उसे अदालत में 42500 रुपये देने होंगे। पुलिस ने उसका स्कूटर जब्त कर लिया है। कुमार ने पैसे की व्यवस्था करने और राशि का भुगतान करने के लिए समय मांगा है।
बेंगलुरु, एएनआइ। बेंगलुरु के एक सब्जी विक्रेता को खरीदे गए उसके स्कूटर की कीमत से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना यातायात उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। यहां के मड़ीवाला के रहने वाले अरुण कुमार पर उनके सेकेंड हैंड स्कूटर की कीमत से ज्यादा 42,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शुक्रवार को उन्हें यातायात पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने के कारण रोक दिया लिया था, लेकिन शख्स का दिमाग तब चलना बंद हो गया, जब उसने दो मीटर लंबे जुर्माने को देखा, जिसका कुल टोटल 42,500 रुपये बैठता था।
मदीवाला पुलिस के अनुसार, उसने 77 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए अब उसे अदालत में 42,500 रुपये देने होंगे। पुलिस ने उसका स्कूटर जब्त कर लिया है। कुमार ने पैसे की व्यवस्था करने और राशि का भुगतान करने के लिए समय मांगा है।
चालान काटा तो पुलिसकर्मी की मशीन तोड़ दी
बीते दिन दिल्ली के मंडावली इलाके में एक शख्स बुलेट पर पीछे एक महिला को बैठाकर बिना हेलमेट के जा रहा था। इस पर यातायात पुलिस ने चालान काट दिया, इससे नाराज होकर बुलेट सवार पुलिसकर्मी से ई-चालान मशीन लेकर भाग गया। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने पीछा कर कुछ दूरी पर उसे दबोच लिया।
पुलिसकर्मी उसका चालान करने लगे तो आरोपित ने कहा उसका ऑनलाइन चालान कर दो, इसपर पुलिसकर्मियों ने कहा कि बिना हेलमेट का चालान एक हजार रुपये का है। अगर नकद भुगतान नहीं होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जमा करानी होती है। इतना सुनने पर आरोपित ने ई-चालान मशीन ली और भाग गया, जहां पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर जाकर उसे पकड़ लिया। तभी आरोपित ने मशीन को जमीन पर दे मारा, जिससे मशीन टूट गई। पुलिस ने लूट सहित अन्य धाराओं में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।