बंगाल पंचायत चुनाव : अगले सप्ताह आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा था कि जब 16000 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ तो आयोग ने यह जांच की कि क्या लोगों को नामांकन भरने से रोका गया?
कोलकाता, जेएनएन। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 34 फीसद सीटों पर तृणमूल प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया। कोर्ट ने कहा कि वह एक हफ्ते में आदेश देगा।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा था कि जब 16000 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ तो आयोग ने यह जांच की कि क्या लोगों को नामांकन भरने से रोका गया? कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करना आपका कर्तव्य है, निष्पक्ष चुनाव कराना आपका संवैधानिक दायित्व है।
आयोग ने कहा था कि हमारे पास जो भी शिकायतें आईं, हमने उस पर कार्रवाई की है। आयोग ने कहा था कि 33 फीसद सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन असामान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में 57 फीसद और हरियाणा में 51 फीसद पंचायत सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा, माकपा व कांग्रेस की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि कोई उम्मीदवार डर या दिक्कत का हवाला देते हुए कोर्ट नहीं पहुंचा। पार्टियां राजनीति कर रही हैं। उनकी याचिका के चलते राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों में बोर्ड गठित करने का कार्य रुका हुआ है।