बटला हाउस एनकाउंटर: आतंकियों को किराए पर रखने वाला केयरटेकर बरी
यह एनकाउंटर 19 सितंबर, 2008 को जामिया नगर स्थित बटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के खिलाफ हुआ था, जिसमें दो संदिग्ध मारे गए थे।
नई दिल्ली, एएनआइ। 2008 के चर्चित बटला हाउस एनकाउंटर केस में साकेत कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। बटला हाउस के L-18 फ्लैट के केयरटेकर अब्दुल रहमान पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को किराए पर रखने का आरोप था। मंगलवार को कोर्ट ने इस आरोप से उसे बरी कर दिया।
बचाव पक्ष के वकील एम.एस. खान ने कहा कि पुलिस ओरिजनल लीज डीड पेश करने में नाकाम रही। यह इस मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था। इसके बाद रहमान को आरोप मुक्त कर दिया गया।
यह एनकाउंटर 19 सितंबर, 2008 को जामिया नगर स्थित बटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के खिलाफ हुआ था, जिसमें दो संदिग्ध मारे गए थे जबकि दो अन्य गिरफ्तार किए गए थे। वहीं इसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट व इंस्पेक्टी मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे।
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