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वीवीआईपी चॉपर डील: बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के सहयोगियों को मिली जमानत

वीवीआईपी चॉपर डील में बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन के दो सहयोगियों को जमानत मिल गयी है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Sat, 04 Mar 2017 12:42 PM (IST)Updated: Sat, 04 Mar 2017 01:04 PM (IST)
वीवीआईपी चॉपर डील: बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के सहयोगियों को मिली जमानत
वीवीआईपी चॉपर डील: बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के सहयोगियों को मिली जमानत
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आज वीवीआईपी चॉपर डील में बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले ब्रिटेन के व्यापारी क्रिश्चियन माइकल जेम्स के दो भारतीय सहयोगियों आरके नंदा और जेबी सुब्रमण्यम को जमानत मिल गयी।
एम/एस मीडिया एक्जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक आरके नंदा और जेबी सुब्रमण्यम को स्पेशल जज अरविंद कुमार की ओर से समन जारी करके कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। फर्म को जेम्स, नंदा और सुब्रमण्यम की ओर से स्थापित किया गया था। जिसके जरिए दलाली का पैसे को भारतीय अधिकारियों तक पहुंचाया गया।  
कोर्ट की ओर से पिछले वर्ष 31 नवंबर को सबूतों के आधार पर चॉपर डील के बिचौलिये क्रिश्चयन के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। क्रिश्चियन के खिलाफ गैर जमानती वारंट प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश किये गये सबूत के आधार पर जारी किया गया था। पिछले वर्ष जून में मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने 1,300 पेज की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट के समान) दर्ज की थी।
जेम्स पर आरोप है कि उसने करीब 225 करोड़ रुपये भारतीय कंपनी एक्सिस के जरिये भारत पहुंचाये। जिन्हें दलाली के रूप में उपयोग में लाया गया। वर्ष 2015 के दिसंबर माह में मिशेल के खिलाफ इंटरपोल की ओर से रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था।

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