अयोध्या जमीन अधिग्रहण विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अब तक क्या-क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली श्री सरयू नगर विकास समिति की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है।

अयोध्या भूमि अधिग्रहण विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली श्री सरयू नगर विकास समिति की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने छह अगस्त को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को भूमि अधिग्रहण के सिलसिले में मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ा मुद्दा तय करने का निर्देश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ श्री सरयू नगर विकास समिति की अपील पर आखिरी दौर की सुनवाई पूरी की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलीलें पेश कीं।
शंकरनारायणन ने कहा कि अधिकारी प्रभावित भूस्वामियों के लाभ को केवल आर्थिक मुआवजा और पुनर्वास तक सीमित नहीं कर सकते। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पर 2013 के अधिनियम में दिए गए अन्य सुरक्षा उपायों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सामाजिक प्रभाव आकलन, पहले से अधिग्रहीत भूमि के इस्तेमाल और बहुफसली कृषि भूमि के अधिग्रहण से जुड़े प्रविधानों पर भी विचार जरूरी है।
पीठ ने कहा कि सामाजिक प्रभाव आकलन को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह राज्य सरकार के गले की फांस भी नहीं बननी चाहिए। पीठ ने पहले से जारी विकास परियोजनाओं के सिलसिले में जनहित पर विचार करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी ने कहा कि अधिकारी 2013 के अधिनियम के तहत सभी लाभ दे चुके हैं या दे रहे हैं। इनमें बढ़ा हुआ मुआवजा और अन्य लाभ शामिल हैं।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
