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असम एनआरसी: अस्वीकृत पर्चियों के इंतजार में अटकी लाखों लोगों की धड़कनें, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

Published: Sat, 03 Oct 2026 05:56 PM (IST)

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से बाहर किए गए 19 ...और पढ़ें

असम NRC को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

असम NRC को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

HighLights

  1. असम NRC से 19 लाख लोग बाहर, अनिश्चितता जारी।

  2. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, अस्वीकृत पर्चियां अभी जारी नहीं।

  3. अंतिम NRC अधिसूचना और डेटा सुरक्षा व्यवस्था लंबित है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर किए गए लगभग 19 लाख लोगों के लिए अनिश्चितता का दौर अभी थमता नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में स्पष्ट किया है कि इन प्रभावित लोगों को अभी तक अस्वीकृत पर्चियां जारी करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है।

अगस्त 2019 में जारी एनआरसी की अंतिम सूची में 3.11 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था, जबकि 19 लाख से अधिक आवेदन खारिज कर दिए गए थे। इन पर्चियों के बिना प्रभावित लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए संबंधित न्यायाधिकरण का दरवाजा नहीं खटखटा पा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ये पर्चियां इसलिए नहीं मिल पाई हैं क्योंकि अंतिम एनआरसी को अभी तक औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार, राज्य एनआरसी समन्वयक अभी भी एनआरसी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष "सुरक्षा व्यवस्था" तैयार करने में जुटे हैं।

जब तक यह डाटा रजिस्ट्रार जनरल को नहीं सौंपा जाता, तब तक अधिसूचना और पर्चियां जारी करना संभव नहीं है। असम स्टेट जमीयत उलेमा और आल असम माइनारिटी स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली तारीख छह नवंबर तय की है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)