Article 370: तहसीन पूनावाला की याचिका पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट का इंकार
जम्मू कश्मीर में लागू कर्फ्यू व प्रतिबंध को हटा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को चालू करने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है।
By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 08 Aug 2019 10:38 AM (IST)Updated: Thu, 08 Aug 2019 03:29 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। Artical 370: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस समर्थक व वकीलतहसीन पूनावाला द्वारा दायर की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। तहसीन पूनावाला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू कश्मीर से कर्फ़्यू और प्रतिबंध हटाने व मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं चालू करने की मांग की थी। इसमें हिरासत में लिए गए नेताओं को भी तुरंत रिहा करने की मांग की गई थी।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाये जाने के बाद वहां मोबाइल, इंटरनेट समेत संचार सेवाएं बंद हैं और कई तरह की पाबंदियां लागू हैं।
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