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    Andhra Pradesh: चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा, हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

    By AgencyEdited By: Mohammad Sameer
    Updated: Wed, 18 Oct 2023 02:00 AM (IST)

    2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का गबन करने के मामले में नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी खजाने को 371 करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को नायडू की याचिका को खारिज कर दिया था।

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    सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा (file photo)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने से इनकार करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा।

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    न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुकुल रोहतगी की दलीलों पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    यह भी पढ़ेंः Andhra Pradesh: अब जेल में चंद्रबाबू नायडू के मिलेगी AC की सुविधा, कोर्ट ने दी अनुमति

    हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को याचिका को किया था खारिज 

    नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का गबन करने के मामले में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी खजाने को 371 करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को नायडू की याचिका को खारिज कर दिया था।