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आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से की सुप्रीम कोर्ट के जज की शिकायत

सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के सामने हाई कोर्ट के फैसले और हालिया घटनाओं से जुड़ा दस्तावेज सौंपा है। सरकार ने जस्टिस बोबडे को कथित अमरावती भूमि घोटाले के संदर्भ में हाई कोर्ट के हाल के फैसले के बारे में भी बताया है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Sun, 11 Oct 2020 06:12 PM (IST)Updated: Sun, 11 Oct 2020 06:12 PM (IST)
आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से की सुप्रीम कोर्ट के जज की शिकायत
सरकार ने इस सिलसिले में मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे से शिकायत की है।

अमरावती, आइएएनएस। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक असाधारण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक वर्तमान जज पर विपक्षी दल तेदेपा का हित सुरक्षित करने के लिए दखल देने का आरोप लगाया है। सरकार ने इस सिलसिले में मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे से शिकायत की है।

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मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के प्रधान सलाहकार अजेय कल्लम ने बताया कि सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को जज की एन चंद्रबाबू नायडू से निकटता का दस्तावेज मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब हाई कोर्ट में थे तब उन्होंने तत्कालीन एडवोकेट जनरल दम्मलपति श्रीनिवास के पक्ष में फैसला सुनाया था।

सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के सामने हाई कोर्ट के फैसले और हालिया घटनाओं से जुड़ा दस्तावेज सौंपा है। सरकार ने जस्टिस बोबडे को कथित अमरावती भूमि घोटाले के संदर्भ में हाई कोर्ट के हाल के फैसले के बारे में भी बताया है। इसने हाई कोर्ट की कार्यवाही पर जज के प्रत्यक्ष प्रभाव डालने का भी हवाला दिया है। मुख्य न्यायाधीश के सामने रखे गए विवरण में राज्य सरकार ने श्रीनिवास, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य पर दर्ज की गई एफआइआर की जानकारी भी दी है।

वाइएसआर कांग्रेस सांसद पर 826 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने का मामला दर्ज

वहीं, दूसरी ओर कुछ दिन पहले ही सीबीआइ ने वाइएसआर कांग्रेस सांसद रामकृष्ण राजू को 826 करोड़ रुपये कर्ज डिफाल्टर से संबंधित मामले में नामजद किया है। यह कर्ज इंड बाराथ थर्मल पॉवर लिमिटेड ने लिया था। वाईएसआरसीपी सांसद और उनकी पत्नी कनुमुरु रमा देवी दोनों इसके निदेशक हैं। राजू लोकसभा में नरसापुरम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सीबीआइ ने सांसद उनकी पत्नी और नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपितों में सिकंदराबाद स्थित कंपनी और उसके प्रबंधनिदेशक सीतारामम कोमारागिरि भी शामिल हैं। इनके खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड विधान की धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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