इस बार 60 दिन की होगी अमरनाथ यात्रा, तारीख का हुआ एलान
बोर्ड ने सीईओ से कहा कि वह यात्रा के लिए श्रद्धालुओं से आग्रह करें कि आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनाकर पंजीकरण करवाएं।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा 60 दिन यानी दो माह तक चलेगी। यात्रा 28 जून से शुरू होकर 26 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी। यात्रा के लिए एडवांस पंजीकरण एक मार्च से शुरू होगा। इसका फैसला श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 34वीं बैठक में लिया गया।
दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल व श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एनएन वोहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस वर्ष अमरनाथ यात्रा शुरू करने की तिथि व अन्य प्रबंधों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा दिए गए निर्देशों पर भी चर्चा हुई।
2017 में अमरनाथ यात्रा 40 दिनों की थी। इस बार इसकी अवधि 20 दिन बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। इसके अलावा 2016 में यात्रा 44 व 2015 में 59 दिन की थी। बैठक में तय किया गया कि पहलगाम व बालटाल के रास्ते से रोजाना 7500-7500 श्रद्धालुओं को रवाना करने की इजाजत होगी। इसमें हेलीकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। देश भर में जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक की 437 शाखाओं में एक मार्च से एडवांस पंजीकरण शुरू होगा।
बोर्ड ने सीईओ से कहा कि वह यात्रा के लिए श्रद्धालुओं से आग्रह करें कि आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनाकर पंजीकरण करवाएं। सभी प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा जाए कि वे डॉक्टरों की लिस्ट बोर्ड को भेजें। डॉक्टरों की लिस्ट को बोर्ड अपनी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट श्री अमरनाथजीश्राइन डॉट कॉम पर उपलब्ध कराएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रचार करेंगे कि तीर्थयात्रा करने के लिए 13 वर्ष से कम और 75 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।
बोर्ड ने सीईओ को यात्रा 2018 के दौरान यात्रा क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए समय पर कदम उठाने को कहा। लंगर संगठनों द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं की सराहना करते हुए बोर्ड ने यात्रा के दौरान उनके निरंतर सहयोग की प्रशंसा की। यात्रा के लिए क्या करें व क्या न करें की जानकारी भी बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
समीक्षा याचिका दायर करेगा बोर्ड श्राइन बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा बाबा अमरनाथ यात्रा पर दिए गए निर्देशों के लिए समीक्षा याचिका दायर करने का भी फैसला किया। 13 और 14 दिसंबर को एजनीटी ने पवित्र गुफा के भीतर जोर-जोर से जयकारे लगाने पर रोक व शिवलिंग के आगे लगी ग्रिल हटाने सहित कई निर्देश जारी किए थे।