Move to Jagran APP

Alwar Case: पहलू खान की हत्या के मामले में छह आरोपितों को कोर्ट ने किया बरी

अलवर जिले में भीड़ द्वारा गो-तस्करी के शक में की गई पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 6 लोगों को बरी कर दिया गया।

By Nitin AroraEdited By: Published: Wed, 14 Aug 2019 06:07 PM (IST)Updated: Wed, 14 Aug 2019 08:02 PM (IST)
Alwar Case: पहलू खान की हत्या के मामले में छह आरोपितों को कोर्ट ने किया बरी
Alwar Case: पहलू खान की हत्या के मामले में छह आरोपितों को कोर्ट ने किया बरी

जयपुर, एएनआइ। राजस्थान की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2017 के पहलू खान मामले में नौ आरोपितों में से छह को बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सरिता स्वामी की अदालत ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। बता दें कि बुधवार को सिर्फ फैसला सुनाया जाना था, क्योंकि इसके लिए पहले ही 7 अगस्त को दोनों पक्षों की बात सुनी जा चुकी थी। अलवर जिले में हुआ पहलू खान हत्याकांड काफी चर्चित मामला बन कर सामने आया था। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। 2017 के इस मामले में भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

loksabha election banner

अब इस मामले में राजस्थान कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि वीडियो में आरोपितों का चेहरा नहीं दिख पाया। वहीं पहलू खान के बेटों की गवाही को भी तवज्जो नहीं मिली सकी। उधर वीडियो बनाने वाला शख्स भी अपने बयान से मुकर गया।

सरकारी अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि प्रकरण का ट्रायल एडीजे कोर्ट बहरोड़ में शुरू हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को अलवर की अपर जिला व सेशन न्यायाधीश संख्या-1 की अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया गया।

नौ आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किए गए
सुनवाई के दौरान 44 अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज करवाए गए। इस मामले में पुलिस की ओर से नौ आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किए गए। इनमें से दो आरोपित बाल अपचारी होने के कारण उनके विरुद्ध सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। वहीं पांच आरोपितों विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद व योगेश कुमार के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया था।

शेष दो आरोपितों भीमराठी व दीपक उर्फ गोलू के खिलाफ बाद में चालान पेश किया गया। घटना के बाद कई संगठनों ने आरोप लगाया था कि पहलू खान से मारपीट करने वाले लोग कथित रूप से हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए है और उन्हे तत्कालीन भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा का संरक्षण प्राप्त है। आहूजा ने आरोपितों की गिरफ्तारी पर भी ऐतराज जताया था।

2017 में की गई थी मारपीट
गौरतलब है कि एक अप्रैल, 2017 को हरियाणा के नूहं मेवात जिले के जयसिंहपुर निवासी पहलू खान अपने दो बेटों इरशाद और आरिफ के साथ पिकअप गाड़ी में जयपुर के पशु हटवाड़ा से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहा था। शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने पिकअप गाड़ी को रुकवा कर पहलू व उसके बेटों से मारपीट की थी।

थोड़ी देर बाद पीड़ित पक्ष की दूसरी पिकअप गाड़ी भी मौके पर आ गई थी, जिसमें तीन गायों के साथ अजमत और रफीक नाम के व्यक्ति बैठे थे।उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में पहलू खान गंभीर रूप से घायल हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहलू खान को बहरोड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इलाज के दौरान पहलू खां के पर्चा बयान लिए थे। इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

अलवर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक यह मामला उठा था। तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार को इस मामले के कारण देशभर में आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस प्रकरण के बाद अलवर और भरतपुर जिलों में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में मॉब लिंचिंग कानून पारित कराया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.