Alt News Mohammed Zubair: जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आल्ट न्यूज का कोफाउंडर जुबैर
Alt News Mohammed Zubairआल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले को सूचीबद्ध कर दिया गया है लेकिन अभी इसपर चीफ जस्टिस का मुहर लगना बाकी है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। विवादास्पद टवीट से देश का माहौल बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज है जिसमें कथित धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की वैकेशन बेंच ने गुरुवार को बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के लिए इस मामले को सूचीबद्ध कर दिया गया है। हालांकि अभी इसपर चीफ जस्टिस आफ इंडिया को विचार करना है।
जुबैर की ओर से सीनियर एडवोकेट कोलिन गोनसाल्विस (Colin Gonsalves) ने कहा कि इलाहाबाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। एडवोकेट ने कहा, 'जुबैर को जान का खतरा है क्योंकि लोगों से धमकियांं मिल रहीं हैं।' उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए।
उत्तर प्रदेश में IPC की सेक्शन 295A और आइटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। बता दें कि 1 जून को जुबैर के खिलाफ शिकायत की गई थी। 27 जून को दिल्ली पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि जुबैर के बैंक खाते में पिछले कुछ महीने के दौरान करोड़ों रुपये जमा हुए हैं। जुबैर ने उक्त रकम दान में मिलने की सफाई दी है लेकिन पुलिस को शक है कि उक्त रकम उसे देश विरोधी गतिविधियों को हवा देने के मकसद से दिया गया हो।