सावधान! दिवाली पर चीनी पटाखों से रहें दूर, पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
चानी पटाखे रखने या उसे बेचते हुए पकड़े जाने पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिवाली से पहले देशभर में अवैध रूप से चीनी पटाखों के पहुंचने को लेकर सीमा शुल्क विभाग पूरी तरह से सतर्क है। सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त ने कहा है कि चीनी पटाखों का आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके खरीदने या बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कस्टम विभाग ने कहा है कि चीन में बने हुए पटाखे अवैध रूप से भारतीय बाजारों में पहुंच रहे हैं जो की चिंता का विषय है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से पटाखे अपने पास रखता है या उसे बेचता है तो उसके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Principal Commissioner of Customs: Import of firecrackers is ‘Restricted’&if a person acquires possession of or is in any way concerned carrying, keeping, concealing, selling or purchasing or in any manner dealing with Chinese firecrackers will be punished under Customs Act 1962. pic.twitter.com/dTFCmUYVT3 — ANI (@ANI) October 22, 2019
विस्फोटक नियम, 2008 के खिलाफ चीनी पटाखें
चीनी पटाखे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हैं। इसके साथ ही ये विस्फोटक नियम, 2008 के भी खिलाफ हैं। चीनी पटाखों में रेड लेड, कॉपर ऑक्साइड और लिथियम जैसे बेहद खतरनाक रसायन होते हैं, जो पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी घातक हैं। चीनी पटाखें देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर भी बुरा असर डालते हैं।
चीनी पटाखों की जानकारी देने की अपील
कस्टम विभाग ने लोगों से खतरनाक चीना पटाखों को न खरीदने की अपील कि है। पटाखों पर लगे लेबल से अपको पता चल जाएगा की ये चीन में बने पटाखे हैं या नहीं। विभाग ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर पर चीनी पटाखों को जमा कर के रखा है तो वह विभाग की चेन्नई ब्रांच में फोन कर जानकारी दे सकता है। इसके लिए विभाग ने नंबर 044-25246800 जारी किया है।