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एयरसेल मैक्सिस डील: कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ED ने दायर किया नया आरोपपत्र, 4 जुलाई को अगली सुनवाई

ईडी ने एयरसेल मैक्सिस मामले में कथित तौर पर शामिल रहने के आरोप में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ नया आरोपपत्र दायर कर सकता है।

By Srishti VermaEdited By: Published: Wed, 13 Jun 2018 12:38 PM (IST)Updated: Wed, 13 Jun 2018 03:03 PM (IST)
एयरसेल मैक्सिस डील: कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ED ने दायर किया नया आरोपपत्र, 4 जुलाई को अगली सुनवाई
एयरसेल मैक्सिस डील: कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ED ने दायर किया नया आरोपपत्र, 4 जुलाई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली (एएनआई)। एयरसेल मैक्सिस मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नया आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।

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इस पूरे मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आरोपपत्र बहुत पहले ही दायर किया जाना चाहिए था, लेकिन ईडी के कुछ अधिकारी चिदंबरम की मदद करने की कोशिश कर रहे थे जिसके कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई।

भाजपा नेता ने यह भी कहा कि कुछ मंत्री भी उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इन सभी को रोक दिया है। सीबीआई और ईडी से इस मामले में किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करने को कहा गया है।

उन्होंने आगे कहा कि "कार्ति के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के बाद, चिदंबरम के खिलाफ भी एक और मामला दर्ज किया जाएगा। जिसके बाद चिदंबरम को फिर से ईडी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। वह झूठ बोलते रहते हैं लेकिन आखिरकार वे पकड़े गए।"

बता दें कि एयरसेल मैक्सिस मामले में कथित भूमिका के लिए पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को 28 फरवरी को चेन्नई हवाई अड्डे पर ब्रिटेन से लौटने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में, कार्ति जमानत पर हैं। गौरतलब है कि कुल 3,500 करोड़ रुपये विदेशी धन लेने के लिए एयरसेल- मैक्सिस सौदे में चिदंबरम की भूमिका जांच के घेरे में है।

अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मामले में वर्ष 2011 और 2012 में सीबीआई तथा इडी द्वारा दायर दो मामलों में पूर्व मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से पहले ही 10 जुलाई तक अंतरिम राहत दे रखी है। इडी ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली कार्ती की याचिका पर बहस करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद कार्ति को अदालत से राहत मिली। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए एमएस ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी मिलने से जुड़ा है।


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