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Air India ने चोरी के आरोपित क्षेत्रीय निदेशक रोहित भसीन से लिया इस्तीफा, जानें क्या था आरोप

क्षेत्रीय निदेशक रोहित भसीन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। भसीन एयर इंडिया की पेरिस-दिल्ली फ्लाइट एआइ 301 के कमांडर (पायलट) थे।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Wed, 28 Aug 2019 07:00 PM (IST)Updated: Wed, 28 Aug 2019 07:19 PM (IST)
Air India ने चोरी के आरोपित क्षेत्रीय निदेशक रोहित भसीन से लिया इस्तीफा, जानें क्या था आरोप
Air India ने चोरी के आरोपित क्षेत्रीय निदेशक रोहित भसीन से लिया इस्तीफा, जानें क्या था आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र। एयर इंडिया ने सिडनी एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री (कर रहित) दुकान से बटुआ चुराने के आरोपित अपने क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी, रोहित भसीन से जबरन इस्तीफा ले लिया है। चोरी की यह घटना 22 जून की है। एयरलाइंस ने आंतरिक जांच में आरोप को सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की है।

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अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि भसीन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के तहत इस्तीफा देने का अनुरोध किया था, जिसे एयरलाइंस ने खारिज कर दिया। VRS के तहत नौकरी छोड़ने पर उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वाले लाभ मिलते। अधिकारियों ने बताया कि भसीन 31 अगस्त तक नौकरी में बने रहेंगे।

पहले भी विवादों में रह चुके हैं भसीन
भसीन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। अप्रैल, 2016 में दिल्ली-पेरिस फ्लाइट के कमांडिंग पायलट रहते हुए उन्होंने सहायक पायलट से विमान प्रणाली में तापमान को गलत तरीके से कम करने को कहा था, ताकि उड़ान की अनुमति मिल जाए। यही नहीं, उन्होंने बी 787 ड्रीमलाइनर विमान को निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई पर ले जाकर यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल दी थी।

सिडनी एयरपोर्ट की घटना के बाद भसीन को निलंबित कर दिया गया था। एयर इंडिया परिसर में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। भसीन एयर इंडिया की पेरिस-दिल्ली फ्लाइट एआइ 301 के कमांडर (पायलट) थे। वह क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर भी काम कर रहे थे।

इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर दिया
एयरलाइन के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि भसीन ने एक हफ्ते पहले ही कंपनी के चेयरमैन व प्रबंधन निदेशक अश्विनी लोहानी से मिलकर VRS के तहत इस्तीफा देने की पेशकश की थी। लेकिन लोहानी ने VRS के तहत उनका इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर दिया था।

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अधिकारी ने बताया कि चूंकि घटना भारत से बाहर हुई थी। इसलिए लोहानी ने उनसे कहा था कि या तो वो सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी लाभ वाले तरीके से इस्तीफा दे दें या फिर सिडनी की अदालत में केस लड़ें। भसीन ने बिना किसी लाभ वाले इस्तीफे के विकल्प को चुना था। इसके तहत उन्हें मेडिकल, निर्भर परिजनों के लिए पास इत्यादि का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि भसीन को पीएफ और ग्रेच्युटी के पैसे तो मिलेंगे, लेकिन और कोई लाभ नहीं मिलेगा।

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