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पूर्व एयर चीफ मार्शल त्यागी ने जमानत के लिए रखीं दलीलें

हालांकि सीबीआइ द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांगे जाने के कारण सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Wed, 21 Dec 2016 10:01 PM (IST)Updated: Wed, 21 Dec 2016 10:38 PM (IST)
पूर्व एयर चीफ मार्शल त्यागी ने जमानत के लिए रखीं दलीलें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली । अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में धांधली करने के आरोपी पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी व दो अन्य ने बुधवार को अदालत के समक्ष जमानत प्राप्त करने के लिए दलीलें रखीं। हालांकि सीबीआइ द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांगे जाने के कारण सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया।

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पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआइ जज अरविंद कुमार के समक्ष त्यागी की तरफ से कहा गया कि मामले में सभी सुबूत दस्तावेज के रूप में सीबीआइ के पास मौजूद हैं। इन सुबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वह एक वार हीरो रह चुके हैं ऐसे में जमानत मिलने के बाद उनके भागने की भी कोई गंुजाइश नहीं है। अदालत से गुजारिश की गई कि उन्हें घर जाने दिया जाए। उन्हें बिना किसी ठोस कारण के जेल में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा।

त्यागी और उनके भाई (कजन) संजीव त्यागी की तरफ से कहा गया कि इटली की सर्वोच्च अदालत ने फिमनेकानिका कंपनी के एग्जिक्यूटिव के खिलाफ दोबारा से ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। इससे सीबीआइ का पूरा पक्ष ही कमजोर पड़ता है। जब भी सीबीआइ ने पूछताछ के लिए बुलाया वह हाजिर हुए हैं। उन्हें हर संभव सहयोग किया है। तीसरे आरोपी गौतम खेतान की तरफ से कहा गया कि सीबीआइ ने उसे रुपये के लेन-देन के संबंध में आरोपी बनाया है। इस पर प्रवर्तन निदेशालय पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में एक अपराध के लिए उसे दो जगह सजा नहीं दी जा सकती है। बिना किसी कारण के सीबीआइ उनकी आजादी में खलल डाल रही है।


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