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Agusta westland: विदेशी वकील को नहीं दे सकते जेल में कैदी से मिलने की अनुमति

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी खारिज।

By Nitin AroraEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 09:52 AM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 11:30 AM (IST)
Agusta westland: विदेशी वकील को नहीं दे सकते जेल में कैदी से मिलने की अनुमति
Agusta westland: विदेशी वकील को नहीं दे सकते जेल में कैदी से मिलने की अनुमति

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल ने विशेष अदालत में अर्जी दायर कर एक विदेशी वकील से मुलाकात करने की मांग की। अदालत ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नियमों के मुताबिक विदेशी वकील को जेल में बंद कैदी से कानूनी मुलाकात की मंजूरी नहीं दे सकते।

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विशेष कोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि विदेशी वकील एक मित्र की तरह तिहाड़ में बंद कैदी से मिल सकता है, लेकिन कानूनी मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली जेल नियमावली सिर्फ उन्हीं वकीलों को जेल में बंद कैदी से कानूनी मुलाकात की अनुमति देती है, जो अधिवक्ता अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

क्रिश्चियन मिशेल ने विशेष अदालत में अर्जी दायर कर मांग की थी कि उसे अपने देश ब्रिटेन के वकील से मुलाकात की अनुमति दी जाए। सीबीआइ ने मिशेल की इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी-अपनी जांच के आधार पर आरोपपत्र दायर कर चुके हैं। मिशेल को इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा करने और करीब 225 करोड़ रुपये लेने का आरोपित बनाया है।


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