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Agusta Westland Case: राजीव सक्सेना की जमानत के खिलाफ स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंची ईडी

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) आरोपी राजीव सक्सेना की जमानत याचिका के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI Court) पहुंचा है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Mon, 15 Jul 2019 12:01 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jul 2019 12:09 PM (IST)
Agusta Westland Case: राजीव सक्सेना की जमानत के खिलाफ स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंची ईडी
Agusta Westland Case: राजीव सक्सेना की जमानत के खिलाफ स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंची ईडी

नई दिल्ली, आइएएनएस। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील में आरोपी राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने सोमवार को एक विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI Court) का दरवाजा खटखटाया है। विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सक्सेना को नोटिस जारी किया और गुरुवार को सुनवाई के लिए मामला पोस्ट किया।25 मार्च को अदालत ने सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक अनुमोदनकर्ता बनने की अनुमति दी थी। जांच एजेंसी द्वारा उनके आवेदन का समर्थन किए जाने के बाद उन्हें क्षमा दे दी गई थी।

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बता दें, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सुरक्षा एजेंसियों ने 30 जनवरी को सक्सेना को उनके दुबई आवास से उठाया था और उसी रात उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया था। बाद में राजीव सक्सेना को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी गई। ईडी के अनुसार, सक्सेना ने वकील गौतम खेतान के साथ मिलकर वैश्विक कॉरपोरेट संरचना प्रदान की, जिसने विभिन्न राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के अधिकारियों को भुगतान के लिए पैसों की व्यवस्था की। रोम-मुख्यालय में हेलीकॉप्टर डिजाइन और विनिर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए अनुबंध को प्रभावित करता है।

राजीव सक्सेना के कई ठिकानों पर छापेमारी
इससे पहले 1 जुलाई को आयकर विभाग ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपित राजीव सक्सेना के कई ठिकानों पर छापामारी की। आरोपित के खिलाफ कर चोरी जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। विभाग ने कर चोरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए थे। इसके अलावा सक्सेना की कुछ अघोषित विदेशी संपत्ति का भी पता चला है। अधिकारियों ने कहा कि रविवार को भी छापामारी की गई थी। माना जा रहा है कि नए कालाधन विरोधी कानून के तहत विभाग सक्सेना और उसकी फर्म की जांच कर रहा है। यह काम बीते समय में हुए कुछ रक्षा सौदों से संबंधित किया जा रहा है।

आयकर विभाग सक्सेना से पूछताछ के लिए कोर्ट से संपर्क कर सकता है। वर्तमान में आरोपित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट पिछले सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा चुका है। हाई कोर्ट ने ब्लड कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी। ईडी ने सक्सेना को 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर खरीद सौदा मामले में सरकारी गवाह बनाया है। हालांकि यह माना जा रहा है कि एजेंसी कोर्ट को यह सूचित करेगी कि सक्सेना जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अभियोजन से बचने के लिए सरकारी गवाह होने की शर्त पूरी करने वाली जरूरी सूचना भी उसने नहीं दी है। 


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