सुप्रीम कोर्ट में AGR मामला: टेलिकॉम कंपनियों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने को कहा, जुलाई तक टली सुनवाई
सुनवाई को जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए टालते हुए कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को अपना दस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने को कहा है।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue, AGR) मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गैर टेलीकॉम PSU (सार्वजनिक उपक्रम) से AGR की मांग का आदेश वापस लिया गया है। 3.7 लाख करोड़ रु की रकम का जिक्र किया गया। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने PSU से वसूली पर सरकार को फटकार लगाई थी।
सरकार ने कहा कि निजी टेलीकॉम कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार कर जवाब देने का समय मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान एयरटेल की तरफ से कहा गया कि 21,000 करोड़ में से 18,000 करोड़ चुकाए गए हैं। वहीं, वोडाफोन-आइडिया की तरफ से वकील ने कहा कि बकाया रकम के लिए सिक्युरिटी देने की स्थिति में नहीं है। सरकार को पहले 15,000 करोड़ की बैंक गारंटी दी गई थी। उसी को ही सिक्युरिटी माना जाए।
जस्टिस अरुण मिश्रा ने वोडाफोन के वकील से कहा कि टेलीकॉम सेक्टर के आप अकेले प्लेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान टेलीकॉम सेक्टर ने फायदा कमाया है। AGR देनदारी के कुछ पैसे तो सरकार के पास जमा करें।
सुनवाई को जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए टालते हुए कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को अपना दस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने को कहा है। वहीं, सरकार से कहा गया कि वह AGR भुगतान को लेकर कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार कर जवाब दे।