विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल के अशांत इलाकों में 6 महीने के लिए बढ़ा AFSPA, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

Published: Fri, 25 Sep 2026 10:29 PM (IST)

केंद्र सरकार ने नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ अशांत क्षेत्रों में आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट (अफस्पा) को ...और पढ़ें

नगालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के अशांत इलाकों में 6 महीने बढ़ा AFSPA

नगालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के अशांत इलाकों में 6 महीने बढ़ा AFSPA

HighLights

  1. अफस्पा नगालैंड, अरुणाचल, मणिपुर के अशांत क्षेत्रों में बढ़ा।

  2. 1 अक्टूबर से अगले छह महीनों के लिए लागू रहेगा।

  3. कानून-व्यवस्था की स्थिति समीक्षा के बाद लिया गया फैसला।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ खास इलाकों में आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (अफस्पा्) को एक अक्टूबर से अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया।

जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाले अफस्पा एक अक्टूबर से अगले छह महीने तक लागू रहेगा। मणिपुर में गृह मंत्रालय ने पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है, लेकिन पांच जिलों के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

नगालैंड में अफस्पा को नौ जिलों में अगले छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में अफस्पा की अवधि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थाना क्षेत्रों को भी अधिसूचना में शामिल किया गया है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)