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    'अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण', ED के 9वें समन पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान

    Updated: Sun, 17 Mar 2024 02:05 PM (IST)

    सुप्रिया सुले ने कहा उन्हें कल ही अदालत से राहत मिल गई थी लेकिन उन्हें एक बार फिर से समन जारी किया गया है। देश में प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। स्वतंत्र लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है। दुर्भाग्य से अगर आप आज भारत को देखते हैं तो जिस तरह से लोगों के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। वह बहुत निराशाजनक है।

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    सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

    एएनआई, पुणे (महाराष्ट्र)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी करने के बाद, एनसीपी-एससीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिशोध की राजनीति ने भारत पर कब्जा कर लिया है।

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    सुप्रिया सुले ने कहा, "उन्हें कल ही अदालत से राहत मिल गई थी, लेकिन उन्हें एक बार फिर से समन जारी किया गया है। देश में प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। स्वतंत्र लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है। दुर्भाग्य से, अगर आप आज भारत को देखते हैं, तो जिस तरह से लोगों के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। वह बहुत निराशाजनक है।"

    यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED ने खोला नया मामला, AAP बोली- चुनाव के दौरान दिल्ली CM को गिरफ्तार करने की कोशिश

    ईडी ने विशेष रूप से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी किया है और उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है।

    दिल्ली के मुख्यमंत्री को नया समन आठवें समन के बाद आया है, जिसे उन्होंने 4 मार्च को नहीं भेजा था।

    ईडी का यह कदम इस मामले के सिलसिले में शनिवार को केजरीवाल के पहली बार शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के एक दिन बाद आया है, क्योंकि एजेंसी ने इससे पहले अदालत में उनके खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की थीं, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति की जांच में शामिल होने के लिए उनके समन की अवहेलना करने की शिकायत की गई थी। बाद में अदालत ने उन्हें एजेंसी द्वारा समन जारी न करने के मामले में जमानत दे दी।

    ईडी द्वारा दर्ज शिकायतों के मामले में केजरीवाल को 15,000 रुपये के जमानत बॉन्ड पर जमानत मिल गई। वह जमानत पर हैं और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना उचित है।

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    सुप्रिया सुले ने आगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज अखबारों में कई आर्टिकल हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए।"