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मौत के एक साल बाद फर्जी स्टांप घोटाला मामले में अब्दुल करीम तेलगी बरी

महाराष्ट्र में नासिक की सत्र अदालत ने फर्जी स्टांप घोटाले के आरोपित स्व. अब्दुल करीम तेलगी एवं अन्य सात को बरी कर दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 31 Dec 2018 08:05 PM (IST)Updated: Mon, 31 Dec 2018 08:05 PM (IST)
मौत के एक साल बाद फर्जी स्टांप घोटाला मामले में अब्दुल करीम तेलगी बरी
मौत के एक साल बाद फर्जी स्टांप घोटाला मामले में अब्दुल करीम तेलगी बरी
नासिक, एजेंसी। महाराष्ट्र में नासिक की सत्र अदालत ने फर्जी स्टांप घोटाले के आरोपित स्व. अब्दुल करीम तेलगी एवं अन्य सात को बरी कर दिया है। 2004 के करोड़ों रुपए के फर्जी स्टांप घोटाला के एक मामले में आरोपितों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल सका। घोटाले के सात अन्य मामलों में तेलगी को दोषी ठहराया जा चुका था और उसे 30 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

पिछले वर्ष अक्टूबर में बेंगलुर में जेल की सजा काट रहे तेलगी की मौत हो गई। कई राज्यों में फैले घोटाले का सरगना माने जा रहे तेलगी की मौत के बाद उसके खिलाफ आरोप-पत्र टाल दिया गया। अपने फैसले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीआर देशमुख ने सोमवार को तेलगी और अन्य सात को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नासिक कोर्ट में 2004 में तेलगी एवं अन्य के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था।


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