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मप्रः कर्ज माफी चाहिए तो इन शर्तों को करें पूरा, अन्यथा कमलनाथ सरकार नहीं देगी राहत

Farmer loan waiver कर्जमाफी का लाभ लेने के लिए ऋण खाते से आधार का लिंक होना आवश्यक है। आधार कार्ड लिंक न होने व आवेदन न करने पर किसान इसका लाभ नहीं ले सकेंगे।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 09:17 AM (IST)Updated: Mon, 14 Jan 2019 09:37 AM (IST)
मप्रः कर्ज माफी चाहिए तो इन शर्तों को करें पूरा, अन्यथा कमलनाथ सरकार नहीं देगी राहत
मप्रः कर्ज माफी चाहिए तो इन शर्तों को करें पूरा, अन्यथा कमलनाथ सरकार नहीं देगी राहत

ग्वालियर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। Farmer loan waiver प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री कर्ज माफी योजना के तहत केवल दो लाख रुपये तक कर्ज माफी का लाभ ले सकेंगे। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने बैंक से खाद-बीज या केवाईसी के तहत कर्ज ले रखा है। कर्जमाफी का लाभ लेने के लिए ऋण खाते से आधार का लिंक होना आवश्यक है। आधार कार्ड लिंक न होने व आवेदन न करने पर किसान इसका लाभ नहीं ले सकेंगे।

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एमपी ऑनलाइन द्वारा 15 जनवरी से लाइव पोर्टल चालू किया जा रहा है, जिस पर किसानों से मिलने वाले आवेदन ऑनलाइन अपडेट किए जाएंगे। किसानों को तीन श्रेणियों में रखा जाएगा। किसान जिस श्रेणी में आएगा उसे उस रंग का फॉर्म भरना होगा, फार्म किसान को निशुल्क मिलेगा।

15 से सूची होगी चस्पा, तीन रंग के मिलेंगे फॉर्म

15 जनवरी से ग्राम पंचायत भवन व वार्ड ऑफिस पर कर्जदार किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। सूची तीन रंग की होगी- हरी, सफेद व गुलाबी। हरी सूची में उन किसानों के नाम होंगे जिनके आधार खाते से लिंक हैं। सफेद सूची में उनके नाम होंगे जिनके खाते से आधार लिंक नहीं है तथा गुलाबी सूची में वे किसान होंगे जिनका नाम इन दोनों सूची में गलत लिखा है या नाम है ही नहीं। जो किसान जिस रंग की सूची में है उसे आवेदन भी उसी रंग का देना होगा।

यहां कराएं फॉर्म जमा

किसान जिस ग्राम पंचायत में निवासरत हैं, वह उसी पंचायत में ग्राम सचिव, ग्राम रोजगार सहायक व नोडल अधिकारी के पास फार्म जमा कर सकते हैं। निगम सीमा में आने वाले किसान वार्ड ऑफिस में फॉर्म जमा कर सकते हैं। दो लाख से अधिक का कर्ज स्वयं चुकाएं किसान को दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। भले ही अलग-अलग बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अधिक कर्ज ले रखा हो।

सम्मान प्रमाण पत्र भी मिलेगा

एक अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2018 के बीच कर्ज लेने वाले सभी किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। शासन से राशि पहुंचने के बाद बैंक किसान को ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र देगा। इसके साथ ही 12 दिसंबर 2018 तक जो किसान आंशिक या कर्ज का पूर्ण भुगतान कर चुके हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। बैंक में शासन की ओर से राशि पहुंचने के बाद बैंक बकाया काटकर बाकी का पैसा किसान के खाते में पहुंचाएगा। जो किसान आंशिक या पूर्ण भुगतान कर चुके हैं उन्हें बैंक की ओर से सम्मान प्रमाण पत्र भी मिलेगा।

एक नजर

- राष्ट्रीकृत व ग्रामीण बैंक के खातेदार को ऋण पुस्तिका के प्रथम पेज की फोटो कॉपी आवेदन में लगानी होगी।

-किसान 15 जनवरी से 5 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इस बीच किसान खाते से आधार भी लिंक करवा सकेंगे।

- 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच किसानों के आवेदन ऑनलाइन फीड किए जाएंगे।

-किसान के मोबाइल पर फॉर्म ऑनलाइन जमा होने का मैसेज आएगा।

-10 फरवरी से 15 फरवरी तक बैंक फॉर्मो का सत्यापन करेंगे।

-20 फरवरी को कृषि कल्याण बोर्ड से कर्ज राशि की मांग की जाएगी।

-21 फरवरी को कर्ज की राशि मिलेगी।

-22 फरवरी को राशि किसानों के खातों में आवंटित की जाएगी।

आधार लिंक होना अनिवार्य

किसान का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा। ऋण खाते से आधार लिंक होना व आवेदन करना अनिवार्य है। फॉर्म ऑनलाइन फीड होने पर किसान के मोबाइल पर एसएमएस पहुंचेगा। इसके बाद 15 जनवरी को कर्ज माफी वाले किसानों की सूची चस्पा की जाएगी।

- डॉ. आनंद बड़ोनिया, उपसंचालक कृषिष, किसान कल्याण विभाग


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