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Chhattisgarh : नहीं कर पाए दुष्कर्म तो जिंदा जलाया, मरने से पहले किशोरी ने बताए आरोपितों के नाम

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में किशोरी से दुष्कर्म करने में सफल नहीं होने पर आरोपितों द्वारा उसे तेल छिड़क जलाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2020 06:01 AM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 06:01 AM (IST)
Chhattisgarh : नहीं कर पाए दुष्कर्म तो जिंदा जलाया, मरने से पहले किशोरी ने बताए आरोपितों के नाम
Chhattisgarh : नहीं कर पाए दुष्कर्म तो जिंदा जलाया, मरने से पहले किशोरी ने बताए आरोपितों के नाम

बेमेतरा, जेएनएन। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बताया जाता है कि किशोरी से दुष्कर्म करने में सफल नहीं होने पर आरोपितों ने उस पर केरोसिन का तेल छिड़क कर आग लगा दी और फरार हो गए। अस्पताल में दो दिन तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार पीड़‍िता ने दम तोड़ दिया है। पीड़‍िता ने मौत से पहले आरोपितों के खिलाफ मजिस्‍ट्रेट के सामने नामजद बयान दर्ज कराया है। 

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प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक, दाढ़ी थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव में सोमवार दोपहर को किशोरी बकरी चराने के लिए खेतों की ओर गई थी। इसी दौरान दो आरोपितों ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीडि़ता के विरोध के चलते वे जब वे सफल नहीं हो पाए तो उन्‍होंने उस पर केरोसिन का तेल डालकर आग लगा दी और फरार हो गए इससे बच्ची करीब नब्बे फीसद जल गई है।  

बच्‍ची को जलाए जाने की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्‍थल की ओर दौड़े। परिजनों ने आनन फानन में बच्‍ची को बेमेतरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद बच्‍ची को रायपुर रेफर कर दिया गया। बच्ची सोमवार शाम तक तक बयान देने की स्थिति में नहीं थी। मंगलवार को डॉक्टरों की इजाजत के बाद रायपुर पुलिस ने बच्ची का बयान दर्ज किया, जिसमें उनसे बताया कि दुष्‍कर्म में सफल नहीं हो पाने पर गांव के दो लड़कों ने उसे जला दिया।

वहीं दाढ़ी के थाना प्रभारी सुरेश कश्यप ने बताया कि किशोरी से दुष्कर्म में सफल नहीं हो पाने पर उसे जला देने की घटना सामने आई है। वारदात में आरोपित शरद जायसवाल को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। दूसरा फरार आरोपित नाबालिग है। बच्ची के परिजनों से भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences, POCSO Act) के तहत केस दर्ज कर लिया है। 


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