Move to Jagran APP

सीबीआई रिपोर्ट पर लगी रोक हटाने की मांग

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई के हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल करने पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है। यह अर्जी विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दाखिल की है। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च को सुनवाई करेगा।

By Edited By: Published: Thu, 16 Feb 2012 12:54 AM (IST)Updated: Thu, 16 Feb 2012 01:22 AM (IST)
सीबीआई रिपोर्ट पर लगी रोक हटाने की मांग

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई के हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल करने पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है। यह अर्जी विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दाखिल की है। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च को सुनवाई करेगा।

prime article banner

मालूम हो कि चतुर्वेदी की याचिका पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खाद्यान्न घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंपी थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआइ को हर दो महीने में जांच की स्थिति रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने का भी आदेश दिया था। इसके साथ ही कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार खाद्यान्न घोटाले में आरोपी लोकसेवकों के खिलाफ मुकदमें की मंजूरी तीन महीने के भीतर दे देगी। अगर राज्य सरकार तीन महीने में मंजूरी नहीं देती है तो स्वत: मंजूरी मान ली जाएगी।

हाई कोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए गत वर्ष 18 अप्रैल को अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें सीबीआई को हर दो महीने पर हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही मुकदमे की मंजूरी के लिए हाई कोर्ट द्वारा तय तीन महीने की अवधि को बढ़ा कर छह महीने कर दिया था।

विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 18 अप्रैल का अंतरिम रोक आदेश निरस्त करने की मांग की है।

बुधवार को चतुर्वेदी की ओर से अर्जी पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गयी। उनके वकील प्रशांत भूषण ने लोकसेवकों पर मुकदमे की मंजूरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी उदाहरण दिया।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के वकील राजकुमार गुप्ता ने कहा कि अभी राज्य में चुनाव चल रहे हैं। फिलहाल अधिकारी खाली नहीं है, अत: अर्जी पर बाद में सुनवाई की जाए। पीठ ने उनकी दलीलें सुनने के 13 मार्च को अर्जी सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया।

अर्जी में कहा गया है कि सीबीआई के जांच रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगने से मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य समाप्त हो सकते हैं। हाल ही में सीबीआइ ने कई प्रभावी लोगों पर छापे मारे हैं। अर्जी में कहा गया है या तो इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट को दे दे।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.