Move to Jagran APP

बाबरी विध्वंस महज एक घटना

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बाबरी विध्वंस महज एक घटना है। इसमें विख्यात या कुख्यात जैसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे समेत 21 लोगों पर इस मामले में आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा फिर चलाए जाने की मांग की गई है।

By Edited By: Published: Tue, 17 Jan 2012 09:09 AM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2012 12:36 AM (IST)
बाबरी विध्वंस महज एक घटना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बाबरी विध्वंस महज एक घटना है। इसमें विख्यात या कुख्यात जैसा कुछ भी नहीं है।

loksabha election banner

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे समेत 21 लोगों पर इस मामले में आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा फिर चलाए जाने की मांग की गई है।

अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ से कहा, 'यह मामला मशहूर बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा है।' इस पर जस्टिस एचएल दत्तू और सीके प्रसाद की पीठ ने कहा, 'इसमें मशहूर जैसा क्या है? यह एक घटना थी और इससे संबंधित पक्ष हमारे सामने हैं। यह विख्यात या कुख्यात नहीं है।' यह बताए जाने पर कि कुछ पक्षकारों ने अभी अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं, पीठ ने सुनवाई 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर पिछले साल 4 मार्च को आडवाणी, ठाकरे, कल्याण सिंह, उमा भारती, अशोक सिंहल और विनय कटियार समेत 21 लोगों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस में कहा गया था कि बाबरी विध्वंस मामले में आपके खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का मामला फिर से क्यों न शुरू किया जाए?

कोर्ट ने 21 मई, 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर ये नोटिस जारी किए थे। हाई कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ आरोप खारिज करने के विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.