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भोपाल: अंतिम सांस तक जेल में रहेगा 78 वर्षीय बुजुर्ग, पांच बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने सुनाई सजा

Published: Wed, 28 Oct 2026 02:41 AM (IST)

पॉक्सो की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने 78 वर्षीय दोषी को आठ धाराओं में मृत्यु तक ...और पढ़ें

भोपाल की पॉक्सो कोर्ट ने 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया (सांकेतिक तस्वीर)

भोपाल की पॉक्सो कोर्ट ने 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. भोपाल की पॉक्सो कोर्ट ने 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, फ्लैट में मिले थे हिडन कैमरे 

  2. न्यायालय ने घटनाओं को बताया क्रूर और असहनीय, सहयोगी राबिया को भी 20 साल की सजा

जेएनएन, भोपाल। पांच बच्चियों से दुष्कर्म और मानव तस्करी के मामले में भोपाल की अदालत ने आरोपित अब्दुल अय्यूब उर्फ प्यारे मियां को कड़ी सजा सुनाई है।

पॉक्सो की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने 78 वर्षीय दोषी को आठ धाराओं में मृत्यु तक जेल में रखने और दो धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कुल 77 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि जिस उम्र में आरोपित को बच्चियों की रक्षा और देखभाल करनी चाहिए थी, उस उम्र में वह उनके लिए डर और असुरक्षा का कारण बन गया।

जिस उम्र में बच्चियों को खुलकर जीने और आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए थे, उस समय उन्हें गहरे मानसिक सदमे और शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। इसने न केवल बच्चियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनका भविष्य और समाज का भरोसा भी नष्ट किया।

यह बेहद क्रूर और असहनीय है।लोक अभियोजक पीएन राजपूत ने बताया कि अब्दुल अय्यूब उर्फ प्यारे मियां वर्ष 2014 से पीड़ित बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। वह घर में 10 हजार रुपये महीने की नौकरी दिलाने का झांसा देकर बच्चियों को बुलाता था।

उसकी सहयोगी राबिया बी बच्चियों को उसके पास लेकर जाती थी। 11 जुलाई 2020 की रात करीब 12.30 बजे भोपाल में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पांचों पीड़िताएं संदिग्ध और नशे की हालत में मिली थीं।

काउंसलिंग के दौरान उन्होंने बताया कि शाहपुरा में एक कालोनी स्थित एक फ्लैट में बच्ची का जन्मदिन मनाने के बहाने प्यारे मियां ने उन्हें बुलाया था। वहां पार्टी में शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद भी अलग-अलग समय और स्थानों पर बच्चियों का यौन शोषण किया गया।

हिडन कैमरों से बनाता था वीडियो, एक पीड़िता ने कर ली थी आत्महत्या
जांच के दौरान पुलिस को प्यारे मियां के फ्लैट में हिडन कैमरे मिले थे। इनसे वह बच्चियों के वीडियो बनाता और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता था।

पुलिस को फ्लैट से पिस्टल भी मिली थी, जिसका इस्तेमाल वह पीड़िताओं को डराने-धमकाने के लिए करता था। मामला सामने आने के बाद एक पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी।