46 दवाओं की खुली बिक्री पर लगेगी रोक
अब टीबी समेत कई मर्ज की 46 दवाएं खुले में नहीं मिलेंगी। सरकार द्वारा अधिसूचित इन 46 दवाओं को केमिस्ट डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं बेच पाएंगे। अधिसूचना के मुताबिक, आगामी एक मार्च से इन दवाओं की बिक्री डॉक्टरों के परामर्श के बगैर नहीं की जा सकेंगी। डॉक्टर की पर्ची पर जिन लोगों को ये अधिसूचित दवाएं बेची जा
नई दिल्ली। अब टीबी समेत कई मर्ज की 46 दवाएं खुले में नहीं मिलेंगी। सरकार द्वारा अधिसूचित इन 46 दवाओं को केमिस्ट डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं बेच पाएंगे।
अधिसूचना के मुताबिक, आगामी एक मार्च से इन दवाओं की बिक्री डॉक्टरों के परामर्श के बगैर नहीं की जा सकेंगी। डॉक्टर की पर्ची पर जिन लोगों को ये अधिसूचित दवाएं बेची जाएंगी, उनका रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक बना दिया गया है। इसके तहत सलाह देने वाले डॉक्टरों और ग्राहकों का विस्तृत और अलग-अलग ब्योरा तीन वर्षो के लिए रखना अनिवार्य है।
भारत के औषधि महानियंत्रक जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। इसके अलावा अनुसूची एच1 के तहत आने वाली इन दवाओं के कवर पर 'आरएक्स' का लेबल लगाना भी जरूरी बना दिया गया है।
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