देशी कालाधन उजागर करने के लिए सरकार ने दी चार माह की मोहलत
सरकार ने देश के भीतर जमा अघोषित आय और संपत्ति का खुलासा करने के लिए चार माह का समय दिया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कालेधन पर शिकंजा कसते हुए सरकार ने देश के भीतर जमा अघोषित आय और संपत्ति की जानकारी देने को चार महीने की मोहलत दी है। इन चार महीनों के दौरान कालाधन रखने वाले लोग अपनी अघोषित संपत्ति उजागर कर 45 प्रतिशत टैक्स और पेनॉल्टी चुका करके इसे सफेद कर सकते हैं। ऐसी आय व संपत्ति की घोषणा देशभर में मुख्य आयकर आयुक्तों के यहां की जा सकेगी। यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी। जो लोग अनुपालन खिड़की (कंप्लायंस विंडो) खुलने की इस अवधि में कालाधन घोषित नहीं करेंगे, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि आय घोषणा स्कीम 2016 एक जून को शुरू होगी। यह योजना 30 सितंबर तक चलेगी। इस योजना के तहत घोषित होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर, 7.5 प्रतिशत किसान कल्याण सेस और 7.5 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी। अघोषित कालाधन घोषित करने वालों को इस पर टैक्स व जुर्माने की रकम हर हाल में 30 नवंबर तक जमा कराने होगी। कोई भी व्यक्ति वित्त वर्ष 2015-16 या उससे पूर्व की अपनी अघोषित आय या संपत्ति इसके तहत उजागर कर सकेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2016-17 में इस योजना की घोषणा की थी। सरकार इसी तरह की एक योजना विदेश में जमा कालेधन के संबंध में लाई थी। इसके तहत सरकार को चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के कालेधन का पता चला था।
इस योजना के तहत जिस अघोषित संपत्ति को उजागर किया जाएगा, उसका मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य के हिसाब से एक जून, 2016 की कीमत के आधार पर किया जाएगा। हालांकि इन पर संपत्ति कर नहीं देना होगा। इस योजना की अवधि के दौरान अघोषित आय और संपत्ति उजागर करने वालों के खिलाफ आयकर कानून, बेनामी लेनदेन निषेध कानून और संपत्ति कर कानून के तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हालांकि अगर संबंधित व्यक्ति समय पर टैक्स और पेनाल्टी का भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।