31 हफ्ते से प्रेग्नेंट 13 साल की रेप पीड़िता का आज हो सकता है अबॉर्शन
मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़िता ने गर्भपात के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
नई दिल्ली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की जिस 13 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दी थी, आज वह सर्जिकल प्रक्रिया से गुजर सकती है। पीड़िता गर्भ के 31 हफ्ते पूरे कर चुकी है। जबकि कानूनन 20 हफ्ते पूरे होने के बाद गर्भपात की इजाजत नहीं है। मगर पीड़िता को बुधवार को उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब सुप्रीम कोर्ट उसे गर्भपात कराने की इजाजत दे दी। मां की जान को खतरा होने की स्थिति में ये राहत दी जाती है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि एक 13 साल की पीड़िता कैसे मां बन सकती है? कोर्ट ने गर्भपात का आदेश पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद दिया। आज मुंबई के जेजे अस्पताल में उसका ऑपरेशन हो सकता है। मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़िता ने गर्भपात के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
एनडीटीवी के अनुसार, वकील स्नेहा मुखर्जी ने कहा कि सदमे से उबरने में उसे काफी लंबा समय लगेगा, मगर यह उसके लिए एक बड़ी राहत है। 13 साल की एक लड़की के लिए मां बनने का दर्द झेलना अकल्पनीय है।
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