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2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट हस्तियों की ओर से दायर की गई कई सारी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी। इन याचिकाओं में 11 अप्रैल, 2011 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें 2जी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआइ कोर्ट के आदेशों के खिलाफ किसी भी याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट को रोक दिया गया था।

By Edited By: Published: Tue, 03 Sep 2013 02:07 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2013 02:36 PM (IST)
2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट हस्तियों की ओर से दायर की गई कई सारी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी। इन याचिकाओं में 11 अप्रैल, 2011 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें 2जी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआइ कोर्ट के आदेशों के खिलाफ किसी भी याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट को रोक दिया गया था।

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ये याचिकाएं शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, राजीव अग्रवाल, आसिफ बलवा और रविंदर कुमार चंदोलिया की ओर से दायर की गई थीं। चंदोलिया पूर्व संचार मंत्री ए. राजा का पूर्व सहयोगी है। याचिकाएं खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन की पीठ ने कहा कि 11 अप्रैल, 2011 के आदेश के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है।

बिना अनुमति के विदेश गए थे बलवा: सीबीआइ

यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति राधाकृष्णन ने कहा कि यह जनता के व्यापक हित में होगा साथ ही आरोपियों के भी हित में होगा, क्योंकि सुनवाई बगैर किसी बाधा के दैनिक आधार पर जारी रहेगी। न्यायालय ने जांच की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाने वाली निगरानी पर दिशानिर्देश तय करने की याचिका भी खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि निगरानी केवल सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच की हो रही है, 2जी मामले की सुनवाई की निगरानी नहीं हो रही है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल, 2011 के अपने आदेश में कहा था, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति या सहायक वकील की नियुक्ति के बारे में आपत्ति या सुनवाई की प्रगति रोकने संबंधित कोई याचिका केवल इस न्यायालय में दायर की जा सकती है और कोई दूसरा न्यायालय ऐसी किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा।

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