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बेंगलुरु की कंपनी के खिलाफ 200 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का केस

सीबीआइ की एफआइआर में कंपनी के साथ उसके निदेशकों महेंद्र कुमार सिंघी और सुमन महेंद्र कुमार सिंघी चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सुराणा का नाम शामिल किया है। इंडियन बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया- कंपनी ने 2017-2019 के बीच ई-विजया बैंक और इंडियन बैंक के कंसोर्टियम से कर्ज सुविधा ली।

By Nitin AroraEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2021 09:52 AM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2021 09:52 AM (IST)
बेंगलुरु की कंपनी के खिलाफ 200 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का केस
बेंगलुरु की कंपनी के खिलाफ 200 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का केस

नई दिल्ली, प्रेट्र। सीबीआइ ने बेंगलुरु की स्टील हाइपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सीबीआइ प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि एजेंसी ने बेंगलुरु तथा तमिलनाडु के सोलागिरी एवं कृष्णगिरी जिलों में कंपनी और आरोपितों से जुड़े परिसरों में बुधवार को छापेमारी की।

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सीबीआइ की एफआइआर में कंपनी के साथ ही उसके निदेशकों महेंद्र कुमार सिंघी और सुमन महेंद्र कुमार सिंघी, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सुराणा का नाम शामिल किया है।

मामले में इंडियन बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कंपनी ने 2017-2019 के बीच ई-विजया बैंक और इंडियन बैंक के कंसोर्टियम से कर्ज सुविधा ली।

जोशी ने बताया कि खातों को अप्रैल 2019 में गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया और 2019 नवंबर में पता चला कि यह एक धोखाधड़ी थी। इस धोखाधड़ी की वजह से इंडियन बैंक को 168.39 करोड़ रुपये तथा ई-विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) को 31.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।


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