गोधरा कांड: हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, 10 आरोपी दोषी करार
गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के 27 आरोपियों में 10 को दोषी करार दिया है।
अहमदाबाद, (वेब डेस्क)। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के 27 आरोपियों में 10 को दोषी करार दे दिया। हाईकोर्ट ने मेहसाणा जिले के कदी तहसील में मेदा अदराज में दो लोगों की हत्या के मामले में 27 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया। दोषियों को चार अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
निचली अदालत ने किया था बरी
गौरतलब है कि मेहसाणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 जून 2005 को इस मामले में सभी 27 आरोपियों को बरी कर दिया था। यह घटना तीन मार्च 2002 को हुई थी।
इससे पहले गोधरा पुलिस ने साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड में शामिल एक आरोपी मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से गिरफ्तार किया था। पुलिस 13 साल से इस आरोपी की तलाश में थी।
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