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Bihar: सड़क हादसे के बाद मुआवजा मिलने में नहीं होगी परेशानी, बिहार के हर जिले में बनेगा ट्रिब्यूनल

Motor Accidents Claims Tribunal न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज या जिला जज की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा हाईकोर्ट या जिला जज के लिए नियुक्ति की योग्यता रखने वाले भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।

By Edited By: Mohammad SameerPublished: Mon, 29 May 2023 11:44 PM (IST)Updated: Mon, 29 May 2023 11:44 PM (IST)
Bihar: सड़क हादसे के बाद मुआवजा मिलने में नहीं होगी परेशानी, बिहार के हर जिले में बनेगा ट्रिब्यूनल
सभी जिलों में बनेगा मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, अधिसूचना जारी।

राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य के प्रत्येक जिले में मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (Motor Accidents Claims Tribunal) का गठन किया जाएगा। इसका काम जिले में होने वाली दुर्घटनाओं के मुआवजा दावों का निबटारा करना होगा। परिवहन विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की है।

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ये होंगे अध्यक्ष

अधिसूचना के अनुसार, दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज या जिला जज की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा हाईकोर्ट या जिला जज के लिए नियुक्ति की योग्यता रखने वाले भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।

पांच साल होगा कार्यकाल

इनका कार्यकाल योगदान की तारीख से पांच साल या 70 वर्ष की आयु तक के लिए होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है।

समिति की अनुशंसा पर और मंत्री के अनुमोदन पर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। न्यायाधिकरण कार्यालय की स्थापना परिवहन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए परिसर में होगी।

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे सचिव

न्यायाधिकरण के काम में सहयोग के लिए अपर जिला परिवहन पदाधिकारी या समकक्ष पदाधिकारी को सचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा उच्चवर्गीय लिपिक, आशुलिपिक और निम्नवर्गीय लिपिक भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यालय परिचारी और डाटा इंट्री ऑपरेटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। न्यायाधिकरण के संचालन के लिए परिवहन विभाग बजट उपलब्ध कराएगा। न्यायाधिकरण का अपना बैंक खाता और मुहर होगा।


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