Mirzapur: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
विंध्याचल क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 21 अप्रैल 2022 को विंध्याचल थाने में लिखित तहरीर दी कि छह बजे शाम को उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री को साधु यादव बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया।
मिर्जापुर, जागरण संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी ने 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले साधु यादव को दोषसिद्ध ठहराते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास यानी अंतिम सांस तक के लिए सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया।
21 अप्रैल 2022 की घटना
अभियोजन के अनुसार, विंध्याचल क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 21 अप्रैल 2022 को विंध्याचल थाने में लिखित तहरीर दी कि छह बजे शाम को उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री को साधु यादव बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। खेत घर से 500 मीटर की दूरी पर है। घटना की जानकारी पुत्री ने मां को दी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई।
बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा
मां की लिखित तहरीर पर पुलिस ने आरोपित साधु के विरुद्ध दुष्कर्म व लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले को साबित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक सनातन सिंह व अधिवक्ता सुशील यादव ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने रमाशंकर यादव उर्फ साधु निवासी महुआरी खुर्द विंध्याचल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास यानी अंतिम सांस तक के लिए कारावास होगा। साथ ही 45 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।